देहरादून 06 JUL 2022 ,
उत्तराखंड: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारत में निर्मित या आयातित विभिन्न वर्गों के हल्के, मध्यम और हैवी ड्यूटी मोटर वाहनों के लिए ईंधन खपत मानकों के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन किया गया है।
इस अधिसूचना से पहले, वार्षिक ईंधन खपत मानक का अनुपालन 3.5 टन तक सकल वाहन भार के साथ एम-1 श्रेणी के मोटर वाहनों तक सीमित था। इस अधिसूचना का उद्देश्य ईंधन खपत मानकों के अनुपालन के लिए वाहनों के दायरे का विस्तार करना है।और इसके साथ ही कम खपत ईंधन वाले वाहनों को पेश करना है।
यद्यपि इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि 01 अप्रैल 2023 है। अधिसूचना जारी होने की तिथि के 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।