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उत्तराखंड में तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू । - Separato Spot Witness Times
राज्य समाचार

उत्तराखंड में तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू ।

देहरादून 28 दिसंबर 2021,

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू 27 दिसंबर से आग्रिम आदेशों तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में भी सोमवार से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे के बीच बंदी रहेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्यप्रदेश में भी रात्रि कर्फ्यू प्रभावी है। रात्रि कफ्र्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं संचालित होती रहेंगी।

उत्तराखंड में रात्रि कर्फ्यू के दौरान समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी। तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं जारी रहेंगी। डाक सेवाएं, दूरसंचार, इंटरनेट सेवा, प्रसारण और केबल सेवाएं जारी रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवा जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से एसओपी के अधीन आवागमन जारी रहेगा।

सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति रहेगी। सभी होलसेलर और रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी।

राज्य और अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बस, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदी यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज और टिकट दिखाने पर ही आवागमन की अनुमति होगी। विक्रम, ऑटो, टैक्सी को यात्रा की अनुमति होगी। मीडिया कर्मियों को वैध आईडी के साथ एसओपी और प्रोटोकॉल के अधीन वाहनों में जाने की अनुमति होगी। आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड प्रबंधन में शामिल सरकार और स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति होगी।

निजी वाहनों के आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति होगी। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्री कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल और एसओपी के अधीन संचालन की अनुमति होगी।

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