देहरादून 23 मार्च 2023,
2019 में मोदी सरनेम के मामले में अदालत में दायर मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सूरत की अदालत ने दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, मामले में उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई। केस दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने बयान देते हुए कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया है और यह एक अहम फैसला है।
अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने ट्विटर कर उन्होंने लिखा, “मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।”
कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।