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चारधाम यात्रा के दौरान घोड़ों की बिमारी से हुई मौतों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई:अगली सुनवाई 28 जुलाई को। होगी। - Separato Spot Witness Times
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चारधाम यात्रा के दौरान घोड़ों की बिमारी से हुई मौतों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई:अगली सुनवाई 28 जुलाई को। होगी।

देहरादून 22 जून 2022 ,

नैनीताल: चारधाम यात्रा के दौरान घोड़ों की बिमारी से हुई मौतों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। समाजसेवी गौरी मौलेखी ने यह याचिका दाखिल की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने उत्तराखंड सरकार से तीन सप्ताह के अन्दर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने वैटनरी डॉक्टर के साथ अन्य सुविधाओं को बढ़ाया है। यात्रा मार्ग में पानी के साथ घायल घोड़ों की देखरेख की जा रही है। कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि इस सम्बंध में एसओपी अभी शासन में लंबित है, जिसमें निर्णय लिया जाना है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि बदरीनाथ के लिए 16 हजार, केदारनाथ के लिए 13 हजार, गंगोत्री के लिए 8 हजार और यमुनोत्री के लिए 5 हजार प्रतिदिन श्रद्धालु भेजने का प्रस्ताव है। सरकार के द्वारा घोड़ापड़ाव गौरीकुंड में 500 जानवरों के लिए शेल्टर बनाया जा रहा है। केदारनाथ लिनचोली में हजार-हजार लीटर के दो सोलर गीजर स्थापित कर दिए हैं, लेकिन कोर्ट हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि विस्तृत शपथपत्र पेश करें। कोर्ट ने पूछा है कि घायल जानवरों को रखने की क्या व्यवस्था है और अनफिट जानवरों का क्या हुआ? कब तक एसओपी को लागू किया जाएगा? कुल कितने लोगों और घोड़े खच्चरों को जाने की अनुमति एक दिन में दी जा सकती है।

मामले के अनुसार समाजसेवी गौरी मौलेखी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि चारधाम यात्रा में अब तक 600 घोड़ों की मौत हो गयी, जिससे उस इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बन गया है। याचिका में कहा गया है कि जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ उनको चिकित्सा सुविधा दी जाए। इसके साथ याचिका में कहा है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जानवरों पर ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि यात्रा में कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से श्रद्धालुओं को भेजा जाए। उतने ही लोगों को अनुमति दी जाए जितने लोगों की समुचित व्यवस्था हो सके।

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