मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
 
        देहरादून 03 जून 2022,
दिल्ली: वीजा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं सीबीआई कोर्ट ने चीनी वीजा रिश्वत मामले में कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट के सामने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ने कहा कि अगर कार्ति को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी की पैसा कहां गया? ईडी ने यह भी कहा कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है। अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा हमने केवल एक जांच शुरू की है। उन्होंने कहा कि धारा-19 के तहत किसी भी गिरफ्तारी से पहले एक निष्कर्ष निकालना होगा। जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे।
प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ती पर हाल ही में सीबीआई मामले के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा के लिए अपने सहयोगी के माध्यम से पंजाब की एक फर्म से 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया ।

 
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                