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महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग का धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज। - Separato Spot Witness Times
क्राइम समाचार

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग का धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज।

देहरादून 11 मई 2023

दिल्ली:भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इनमें से एक महिला पहलवान नाबालिग है। नाबालिग ने धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है। यद्यपि कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने धारा 161 के तहत शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए थे। जिसे कोर्ट ने नहीं माना। इन परिस्थितियों में पुलिस को नाबालिक के बयान मजिस्ट्रेट के के समक्ष कराने पड़ें ।

महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि यौन उत्पीड़न की कुछ घटनाएं उन टूर्नामेंटों में हुई हैं, जहां बृजभूषण भी मौजूद थेे। दिल्ली पुलिस ने अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहलवानों के बयान अलग से भी दर्ज करवा लिए हैं, ताकि कोर्ट में दिक्कत ना हो। जंतर मंतर पर आदर्श धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी याचिका दायर की गई । जिस पर 12 मई को सुनवाई होगी।

 

 

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