देहरादून 28 मार्च 2023,
प्रयागराज: जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मुकदमे के 7 आरोपियों को बरी कर दिया है।
सरकारी वकील गुलाब चंद अग्रहरी ने बताया कि माफिया अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधायक अशरफ, आबिद प्रधान, खान सौलत हनीफ, फरहान, आशिक उर्फ मल्ली, इशरार, जावेद उर्फ बज्जू, एजाज अख्तर, दिनेश पासी के खिलाफ ट्रायल हुआ है. ये सभी लोग उमेश पाल अपहरण मामले पर आरोपी थे।