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मोटरवाहनों के थर्ड पार्टी बीमा कवर प्रीमियम के बारे में अधिसूचना जारी: नये नियम 1 जून, 2022 से लागू होंगे। - Separato Spot Witness Times
अर्थ जगत

मोटरवाहनों के थर्ड पार्टी बीमा कवर प्रीमियम के बारे में अधिसूचना जारी: नये नियम 1 जून, 2022 से लागू होंगे।

देहरादून26 मई 2022,

दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की सलाह से मोटरवाहनों के थर्ड पार्टी बीमा कवर प्रीमियम के बारे में अधिसूचना जारी की है। नये नियम 1 जून, 2022 से लागू होंगे।

प्रस्तावित नियम के तहत विभिन्न वर्गों के वाहनों के लिए असीमित देनदारी के वास्ते थर्ड पार्टी बीमा कवर के लिए आधार प्रीमियम अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में प्रीमियम में अनेक बदलाव किए गए हैं।

• शैक्षणिक संस्थान बसों की बसों को 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

• विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए प्रीमियम के 50 प्रतिशत के रियायती मूल्य की अनुमति दी गई है।

• इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रीमियम पर क्रमश: 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी गई है।

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