देहरादून 24 नवंबर 2022,
उत्तराखंड विधानसभा के 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पूर्व में एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है। खंडपीठ के आदेश से विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है।
नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। पूर्व में एकलपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ के आदेश के पश्चात कर्मचारी बर्खास्त ही माने जाएंगे।
विधानसभा अध्यक्ष पक्ष के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि इन कर्मियों की नियुक्ति कामचलाऊ व्यवस्था के लिए की गयी थी। शर्तों के मुताबिक, बिना किसी कारण और नोटिस के इनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। उनकी नियुक्ति विधानसभा सेवा नियामवली के विरुद्ध जाकर की गयी हैं।