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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। - Separato Spot Witness Times
क्राइम समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

देहरादून 22 नवंबर 2021,

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।परमबीर सिंह के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि वे देश में ही हैं और वह 48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करेंगे। परमबीर सिंह ने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की थी। सुरक्षा की मांग वाली याचिका पावर आफ अटार्नी के माध्यम से दायर की गई है।

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सिंह समेत कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। सिंह आखिरी बार इस साल मई में अपने कार्यालय आए थे जिसके बाद वह छुट्टी पर चले गए। राज्य पुलिस ने पिछले महीने बांबे हाईकोर्ट को बताया था कि वो कहां हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पहले परमबीर सिंह ये बताएं कि वे कहां हैं, उसके बाद ही उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिंह को 22 नवंबर तक का समय दिया था।

मुंबई की एक अदालत ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया है क्योंकि बार-बार समन दिए जाने के बावजूद वे जांच समिति के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। सौ करोड़ रुपये की वसूली के मामले में मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है।

 

 

 

 

 

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