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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने पर आठ यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया - Separato Spot Witness Times
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने पर आठ यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया

देहरादून 18 अगस्त 2022,

दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने पर आठ यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया है। इनमें सात भारतीय और एक पाकिस्तान स्थित यूट्यूब समाचार चैनल हैं। इनको आईटी नियम, 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक किए गए इन यूट्यूब चैनलों के 114 करोड़ से अधिक व्यूज; और 85 लाख 73 हजार सब्सक्राइबर हैं। ब्लॉक किए गए इन चैनलों द्वारा यूट्यूब पर फर्जी भारत विरोधी कंटेंट का प्रचार प्रसार किया जा रहा था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए आठ यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों, एक फेसबुक अकाउंट और दो फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं।

इनमें से कुछ यूट्यूब चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री (कंटेंट) का उद्देश्य भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच घृणा फैलाना था। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों के विभिन्न वीडियो में झूठे दावे किए गए थे। ऐसे उदाहरणों में भारत सरकार ने धार्मिक संरचनाओं को गिराने का आदेश दिया। भारत सरकार ने धार्मिक त्योहारों के उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाया; भारत में धार्मिक युद्ध की घोषणा आदि जैसी फर्जी खबरें शामिल हैं। इस तरह के कंटेंट से सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकने और देश में सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकने की आशंका थी।

 

इन यूट्यूब चैनलों का इस्तेमाल भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू एवं कश्मीर आदि जैसे विभिन्न विषयों पर फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए भी किया गया था। ऐसे कंटेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टि से पूरी तरह से गलत और संवेदनशील माना गया।

मंत्रालय द्वारा ब्लॉक किए गए ऐसे कंटेंट को भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, देश की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों और देश में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। तदनुसार, ऐसे कंटेंट को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के दायरे में शामिल किया गया।

इस किस्म की हरकतों को देखते हुए, मंत्रालय ने दिसंबर 2021 से 102 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों और कई अन्य सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया का वातावरण सुनिश्चित करने और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट और यूआरएल में यूट्यूब चैनल ,लोकतंत्र टीवी, यू एंड वी टीवी, एएम राजवी ,गौरवशाली पावन मिथिलांचल, सीटॉप5टीएच, सरकारी अपडेट , सब कुछ देखो , न्यूज की दुनिया, फेसबुक पेज ,लोकतंत्र टीवी आदि हैं।

 

 

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