देहरादून 17 दिसंबर 2022,
दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को दिए जाने वाले आवास किराया भत्ता (एचआरए) संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के फैसले से अर्धसैनिक बल के हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कोर्ट ने इस आदेश को लागू करने के लिए सरकार को छह हफ्ते का समय दिया है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने केंद्र को उन्हें आवास किराया भत्ते का लाभ देने के लिए छह सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट और सेकेंड-इन-कमांड रैंक वाले ‘ग्रुप ए’ के अधिकारियों की याचिकाओं पर यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कार्यालयी आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें केवल अधिकारी स्तर से नीचे के कर्मियों को बलों में अपने परिवारों को तैनाती वाली जगह के अलावा अन्य स्थानों पर रखने के लिए एचआरए दिया जाता है। हाईकोर्ट का यह फैसला अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक लागू होगा।