दिल्ली , ‘संविधान (129वां संशोधन) बिल 2024’ आज लोकसभा में 198 के मुक़ाबले 269 वोट से पारित हो गया। ‘एक देश, एक चुनाव’, के प्रावधान के लिए आज संसद में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘संविधान (129वां संशोधन) बिल 2024′ पेश किया।
एक देश, एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। पक्ष में 220, विपक्ष में 149 वोट पड़े। स्पीकर ने कहा कि जिन सदस्यों को वोट बदलना हो, वे पर्ची ले लें। इसके बाद हुई काउंटिंग में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। कानून मंत्री मेघवाल ने दोबारा बिल पेश किया।
गृह मंत्री अमित अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजना चाहिए। इसके बाद इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की प्रक्रिया की जाएगी।
विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को पेश किए जाने का पुरज़ोर विरोध किया। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने एक देश, एक चुनाव संशोधन बिल को संवैधानिक ढांचे पर आक्रमण बताते हुए कहा कि, इन दोनों विधेयकों से चुनाव आयोग को संविधान से इतर शक्तियां मिल जाएंगी।
32 पार्टियां बिल के साथ, 15 ने विरोध जताया।
एक देश-एक चुनाव पर 32 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। इनमें वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी , बीआरएस के चंद्रशेखर राव और एआईएडीएमके के पलानीसामी आदि पार्टियां शामिल हैं। वहीं, 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना यूबीटी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आदि पार्टियां शामिल हैं।
129th Amendment) Bill 2024’ was passed in the Lok Sabha by 269 votes to 198.