February 5, 2026

14 मई, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के आधिकारिक सूत्रों नेे बताया है कि, माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून की समस्त न्यायालयों में समस्त प्रकृति के मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु 14 मई, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है,

लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद,धारा 138 एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित वाद, विधुत एवं जलकर बिलों के मामलें,मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद,वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद,श्रम सम्बन्धित वाद, अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सके, भूमि अर्जन के वाद, दीवानी वाद को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह सम्बंधित न्यायालय जहाँ उनका मुकदमा लम्बित है, में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र भौतिक या आनलाईन देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हैं। उक्त लोक अदालत में बिना किसी मन-मुटाव के आपसी रजामन्दी से वादोें का निस्तारण किया जाता है तथा काफी कम खर्चे व समय पर वादों को निस्तारित किया जाता है, जिससे गरीब वर्ग भी अपने वादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारित कर लाभान्वित होते हैं। लोक अदालत मंे निस्तारित वादों में पक्षकारों को यह भी फायदा मिलता है कि कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा इसका फैसला अंतिम होता है।

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.