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14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। - Separato Spot Witness Times
अर्थ जगत

14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है।

देहरादून 25 मार्च 2022 ,

दिल्ली: राज्यसभा के प्रश्नों काल में केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज में बताया कि 23 जून, 2021 से देश के उन 256 जिलों में जहां कम से कम एक परख एवं हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) अपलब्ध है, वहां 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषणों / कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने बताया कि, 20 मार्च, 2022 तक, देश में 1060 हॉलमार्किंग केंद्र कार्य कर रहे हैं।

हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी)-आधारित हॉलमार्किंग प्रणाली इसलिए शुरू की गई है क्योंकि यह महसूस किया गया कि हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के साथ प्रत्येक आभूषण पर लगाए गए हॉलमार्क की विश्वसनीयता को हॉलमार्किंग की पूरी प्रक्रिया की वास्तविक निगरानी की एक मजबूत प्रणाली के जरिए सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। एचयूआईडी के तहत, प्रत्येक सोने के आभूषण / कलाकृति पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रतीक चिन्ह (लोगो) और शुद्धता ग्रेड चिन्ह के साथ – साथ छह अंकों का एक विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक कोड लगाया जाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने बीआईएस केयर एप्प, जोकि बीआईएस का आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन है, के माध्यम से एचयूआईडी को सत्यापित करने का प्रावधान विकसित किया है। “एचयूआईडी सत्यापित करें” सुविधा का उपयोग खरीद से पहले एक एचयूआईडी संख्या वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, उपभोक्ताओं को बीआईएस केयर मोबाइल एप्प का उपयोग करके एचयूआईडी चिन्हित सोने के आभूषणों / कलाकृतियों की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, बीआईएस पंजीकृत जौहरियों (ज्वैलर्स) द्वारा बीआईएस हॉलमार्किंग योजना के आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परख एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की नियमित ऑडिट और बीआईएस पंजीकृत जौहरियों (ज्वैलर्स) की निगरानी की जाती है। पंजीकृत जौहरी से लिए गए बाजार के नमूनों का औचक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों / कलाकृतियों की शुद्धता उनपर अंकित शुद्धता के अनुरूप हों। इस कसौटी पर विफल रहने की स्थिति में, वस्तु पर हॉलमार्क करने वाले एएचसी और वस्तु का हॉलमार्क कराने वाले जौहरी, दोनों, के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

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