देहरादून 23 अप्रैल 2022,
उत्तराखंड: अपर जिलाधिकारी देहरादून वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा ने बताया है कि, खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लघंन करने और खाद्य उत्पाद मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण मै0 रजत ट्रेडर्स निकट गीता भवन, मेन रोड़ विकासनगर देहरादून के संचालक रजत अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल पर पच्चीस हजार रूपये, जगदीश फूड्स, निकट हरिलोक कालोनी, सराई बाईपास रोड़ ज्वालापुर हरिद्वार पर चार लाख पचास हजार रूपये, एवं सागर आयल कम्पनी, 192/9 छात्रावास रोड़, कैथल पर चार लाख पचास हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। संचालकों को 30 दिन के भीतर निर्धारित लेखाशीर्षक में जुर्माना की राशि जमा करनी होगी। अन्यथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा-96 में वर्णित प्राविधान के अनुसार भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जाएगी।
देहरादून प्रशासन ने यह कार्रवाई खाद्य उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए की है।