Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the pennews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/hy55hp3a22dd/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
विधानसभा के 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में एकलपीठ के आदेश को निरस्त किया:बर्खास्त कर्मचारियों को झटका। - Separato Spot Witness Times
राज्य समाचार

विधानसभा के 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में एकलपीठ के आदेश को निरस्त किया:बर्खास्त कर्मचारियों को झटका।

देहरादून 24 नवंबर 2022,

उत्तराखंड विधानसभा के 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पूर्व में एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है। खंडपीठ के आदेश से विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है।

नैनीताल उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। पूर्व में एकलपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। खंडपीठ के आदेश के पश्चात कर्मचारी बर्खास्त ही माने जाएंगे।

विधानसभा अध्यक्ष पक्ष के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को बताया कि इन कर्मियों की नियुक्ति कामचलाऊ व्यवस्था के लिए की गयी थी। शर्तों के मुताबिक, बिना किसी कारण और नोटिस के इनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। उनकी नियुक्ति विधानसभा सेवा नियामवली के विरुद्ध जाकर की गयी हैं।

Related posts

आज से टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस समय खुलेगा पोर्टल, यहां करें अप्लाई

उत्तराखंड में सख्त भू-कानून पर होने वाला है सख्त ऐक्शन, धामी सरकार करेगी यह प्रावधान

Dharmpal Singh Rawat

सोनप्रयाग पार्किंग निविदा का मामला…जिला पंचायत ने बरती अनियमितता, निविदा निरस्त

Leave a Comment