June 26, 2026

विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू।

देहरादून 27 नवंबर 2022,

29 नवंबर 2022 से आरम्भ हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान जनपद देहरादून में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। इस संबंध में जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि विधि एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल प्रभाव से 29 नवंबर 2022 से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी।जिलाधिकारी देहरादून ने बताया है कि, विधानसभा परिसर के 300 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र , बम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नहीं चलेगा। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चौराहे पर अथवा अन्य जगह पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे । किसी भी प्रकार के जुलूस , प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

 

Share
Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.