Supreme Court gives notice to NTA in NEET-UG 2024: Seeks reply in two weeks.
दिल्ली , सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट-यूजी 2024 में प्रश्न पत्र लीक , ग्रेस मार्क्स और अन्य अनियमितताओं के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को वकील कनु अग्रवाल ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स के फैसले को रद्द कर दिया है। 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। 30 जून को री एग्जाम के नतीजे घोषित किए जाएंगे। काउंसिलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख में नीट 2024 रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मामले पर संज्ञान लिया । जिसके तहत 1,563 छात्रों को दिये गये ग्रेस मार्क्स को रद्द करने का फैसला लिया गया। एनटीए ने इन छात्रों को नीट एग्जाम सेंटर पर मिस मैनजमेंट मामले में टाइम लॉस का हवाला देते हुए ग्रेस मार्क्स दिया था। जिससे नीट परीक्षा परिणाम की मेरिट प्रभावित हो गई थी। छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को गलत माना। मुख्य रुप से ग्रेस मार्क्स को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
बता दें कि नीट 2024 परीक्षा , 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें विदेश के 14 शहर भी शामिल थे। परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबरें सामने आईं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुईं। नीट रिजल्ट के बाद 67 टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स मामले को लेकर कैंडिडेट ने सवाल उठाये, प्रदर्शन किया। ग्रेस मार्क्स वाले फैसले पर विरोध शुरू हुआ, एक दूसरी समिति ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया और ग्रेस मार्क्स को रद्द करने और री एग्जाम कराने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और अंतिम रूप से कोर्ट के फैसले के बाद ग्रेस मार्क्स को रद्द करना पड़ा।
Supreme Court gives notice to NTA in NEET-UG 2024: Seeks reply in two weeks.
