The Supreme Court will give its verdict on Chief Minister Kejriwal’s bail plea on September 13 ,
 
        दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वाराकी गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी फैसला नहीं सुनाया। सुप्रीम कोर्ट अब 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। जेल में बंद केजरीवाल ने आबकारी नीति शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की है।
इसी महीने 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले के लिए आज की तारीख तय की गई थी। लेकिन अब 13 सितंबर को फैसला सुनाया जा सकता है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने दलील दी थी कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाता है तो, वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। साथ ही चल रही जांच में बाधा भी डाल सकते हैं। इससे जांच एजेंसियों और कोर्ट को फैसला सुनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
सीबीआई ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस दौरान केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में थे। केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं पर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों को अवैध लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस तरह उन पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। जांच एजेसिंयों ने आरोप लगाया है कि इस घोटाले से मिले पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव के दौरान किया है।
The Supreme Court will give its verdict on Chief Minister Kejriwal’s bail plea on September 13 ,

 
                         
                 
                 
                 
                 
                