दिल्ली , मेडिकल दाखिले में अनिवासी भारतीय एनआरआई के कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआई कोटे का धंधा बंद किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि, यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है। पैसा बनाने वाली मशीन है। हमें इस एनआरआई कोटा व्यापार को रोकना ही होगा। हम अपनी शिक्षा प्रणाली के साथ ये क्या कर रहे हैं?
आज मंगलवार को पंजाब सरकार ने मेडिकल प्रवेश के लिए एनआरआई कोटे की परिभाषा को व्यापक बनाने वाली अधिसूचना को रद्द करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ में सुनवाई हुई। पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें धोखाधड़ी को समाप्त करना होगा। हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। इसके हानिकारक परिणामों को देखें, जिन उम्मीदवारों के अंक तीन गुना अधिक हैं। उनको दाखिला नहीं मिलेगा। हम कानून के सिद्धांतों को निर्धारित करेंगे। जज जानते हैं कि उन्हें किससे निपटना है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेकर फैसला दिया है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि सभी उम्मीदवार भारत के हैं और वे सिर्फ रिश्तेदार हैं। वहीं वकील ने कहा कि सब याचिकाकर्ता एक साल खो देंगे।
NRI quota in medical colleges is a total fraud; a money-making machine: Supreme Court.