Uttar Pradesh, 1 Jun 2025,
उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने आज शनिवार को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की कैद की सजा का सुनाई है। अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।
हेट स्पीच मामले की सुनवाई शनिवार को मऊ जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने की। इस दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने भड़काऊ भाषण में दोषी पाया। अब्बास अंसारी को 2 साल की कैद की सजा और 2 हजार रुपए जुर्माना, तथा सहयोगी आरोपी मंसूर अंसारी को धारा 120 बी के तहत साजिश रचने में दोषी पाए जाने की वजह से 6 महीने की सजा दी गई है। मंसूर को 1 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा।
कोर्ट के इस फैसले को अब्बास अंसारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 2 साल कैद की सजा के बावजूद उनकी विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। अगर यह सजा 2 साल से ज्यादा होती, तो उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाती।