Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the pennews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/hy55hp3a22dd/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
अब जिला पंचायत के ये आदेश हुए जारी - Separato Spot Witness Times
राज्य समाचार

अब जिला पंचायत के ये आदेश हुए जारी

जनपद के विभिन्न स्थानों में आयी आपदा के दृष्टिगत आमजनमानस को होने वाले समस्याओं / यातायात में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो के कारण जनपद क्षेत्रान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत स्थान घण्टाघर, चकराता रोड, गांधी पार्क, सचिवालय रोड, न्यू कैन्ट रोड, सहस्त्रधारा रोड, नेशविला रोड, राजपुर रोड, ई०सी०रोड, सहारनपुर रोड, परेड ग्राण्ड रोड, सर्वे चौक / डी०ए०वी० कालेज रोड के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु धारा-163 भा०ना०सु०सं० लगाया जाना आवश्यक है।

समयाभाव के दृष्टिगत द्वितीय पक्ष को बिना सुने ही मैं, जय भारत सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) विधि एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भा०ना०सु०सं० की धारा-163 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निम्न आदेश पारित करता हूँ:-

1. उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्त्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हॉकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जा सकता है, लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट, पत्थर रोड़ा (निर्माण कार्यों को छोड़कर) अन्य प्रयोजन के लिये, एकत्रित नहीं करेगा। पटाखों एवं बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग एवं पदर्शन करना उपरोक्त स्थानों पर प्रतिबन्धित रहेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा तथा दिव्यांग व्यक्तियों जिनके लिये लाठी व स्टिक का सहारा आवश्यक है, पर भी लागू नहीं होगा।

2.

उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबन्धित किया जाता है।

3. उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चौराहो पर अथवा अन्य जगह पाँच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चौपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन व सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सामाजिक एवं धार्मिक समारोह मेले व विवाह कार्यक्रमों तथा शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।

अतः जनहित में एकपक्षीय आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त आदेश दिनांक 22.09.2025 से प्रभावी रहेगा, यदि इससे पूर्व इनको अपास्त न कर दिया जाये। आदेश का उल्लंघन भा०न्या०सं० की धारा-223 के अधीन दण्डनीय होगा।

उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सम्बन्धित क्षेत्रो के थानाध्यक्षों के माध्यम से किया जायेगा। आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित होकर निर्गत किया गया।

Related posts

मुख्यमंत्री ने बॉर्डर पर आरटीपीसीआर की बाध्यता खत्म करने को उच्चाधिकारियों को दिये निर्देश 

भ्रामक पोस्ट फैलाने वालो की खैर नहीं

उत्तराखंड: 14 और 15 जुलाई को अवकाश घोषित, आदेश जारी

Leave a Comment