राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए में गिरफ्तार सोनम वांगचुक को नहीं मिलीडजमानत:29 अक्टूबर को होगी सुनवाई,
 
        Delhi , 15 October 2025,
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एनवायरनमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। लेकिन वांगचुक को जमानत नहीं मिली। वांगचुक की न्यायिक हिरासत के खिलाफ और उनकी रिहाई की मांग वाली याचिका पर बीते पांच 6 अक्टूबर को हुई थी। जो 29 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट में आज वांगचुक की पत्नी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा अपनी याचिका में संशोधन करने की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका पर सुनवाई 29 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा कि हमारी पहली याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें हमने निरोध आदेश के आधार बताने और सोनम वांगचुक की स्थिति के बारे में जानकारी देने की मांग की थी। जिसपर सोनम से मिलने की अनुमति दी गई। 7 अक्टूबर को गीतांजलि अंगमो जोधपुर में सोनम वांगचुक से मिली। इसके बाद हमें निरोध आदेश दिए गए।
आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दो आदेश पारित किए हैं। पहला, निरोध आदेशों के खिलाफ सोनम के तरफ से दी गई चुनौतियों पर विचार किया जाए। दूसरा, हमारे तरफ से दायर आवेदन में संशोधन किया जाए ताकि हम निरोध के आधार को चुनौती दे सकें। अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
onam Wangchuk Arrest: New Delhi: लद्दाख के फेमस एनवायरनमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। वांगचुक की पत्नी गीता एंगमो ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने रिहाई और गिरफ्तारी से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और इसे छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर लद्दाख में प्रदर्शनों के दो दिन बाद वांगचुक को 26 सितंबर को रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था. इस हिंसक प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गयी और 90 घायल हो गये थे।

 
                         
                 
                 
                 
                 
                