Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the pennews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/hy55hp3a22dd/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
BRS leader K in money laundering case related to Delhi Excise Policy. Kavita got bail from the Supreme Court. - Separato Spot Witness Times
न्यायालय

BRS leader K in money laundering case related to Delhi Excise Policy. Kavita got bail from the Supreme Court.

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट ने आज सशर्त जमानत दे दी है। के. कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की बेटी हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 15 मार्च 2024 को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने बीआरएस नेता को 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ में हुई। पीठ ने के. कविता को 10-10 लाख के दो बेल बॉन्ड जमा कराने, कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर कराने, जमानत के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नही करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की कड़ी शर्तो के साथ जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में गवाही हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई-ईडी की ओर से पेश हुए वकील एएसजी एसवी राजू से कहा कि हम केंद्रीय एजेंसी के कंडक्ट के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कविता के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस नेता की ओर से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील रखी। रोहतगी ने कहा कि के. कविता कहीं भागकर नहीं जाएंगी। वह एक पार्टी की नेता हैं। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरी मुवक्किल ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मांगी है। उनके पिता मुख्यमंत्री थे. उनके पास राजनीतिक विरासत है. सह आरोपी मनीष सिसोदिया को जमानत आपने दी है। मेरे मामले में सीबीआई-ईडी के दोनों मामलों में जांच पूरी हो गई है. दोनों मामलों में कुल मिलाकर 493 गवाह, 50,000 पन्नों के दस्तावेज और 57 अभियुक्त हैं। वह मौजूदा एमएलसी हैं, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वह न्याय से भागेंगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें राहत नहीं मिलेगी क्योंकि वह एक प्रभावशाली महिला नहीं हैं।

वहीं, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन सितंबर तक बढ़ा दी। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत अवधि तीन सितंबर तक बढ़ा दी गई।सीएम केजरीवाल को तीन सितंबर तक जेल में रहना होगा। कोर्ट 3 सितंबर को ही उनके खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई करेगा। यह आदेश स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिया।

BRS leader K in money laundering case related to Delhi Excise Policy. Kavita got bail from the Supreme Court.

 

Related posts

Supreme Court gives notice to NTA in NEET-UG 2024: Seeks reply in two weeks.

Dharmpal Singh Rawat

Important decision of Supreme Court in case related to Scheduled Caste/ScheduledTribe Prevention Act

Dharmpal Singh Rawat

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाता सूची का पुनरीक्षण एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार:आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण के रूप में ही मान्य,

Dharmpal Singh Rawat

Leave a Comment