भारतीय नागरिकता मिलने से पहले भारत का मतदाता बनने के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस,
Delhi , 09 December 2025,
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सोनिया गांधी को भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वर्ष 1980 में दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के मामले से जुड़े याचिका को लेकर नोटिस भेजा गया है।
याचिका में बताया गया है कि, सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में हासिल की थी। जबकि उनका नाम 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो गया था। 1982 में सोनिया गांधी का नाम उक्त मतदाता सूची से हटाया दिया गया था, और 1983 में पुनः जोड़ा गया। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने आशंका जताई है कि, भारतीय नागरिकता मिलने से पहले भारत का मतदाता बनने के लिए उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों में जालसाजी हुई होगी? इसलिए इस मामले में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
बता दें कि, सितंबर 2024 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस मामले में सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि नागरिकता का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग को है। इस फैसले को चुनौती देते हुए विकास त्रिपाठी ने सेशन कोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी।
