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देहरादून- राशन कार्ड के लिए अब सख्त नियम: आय प्रमाणपत्र के साथ छह माह की बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य - Separato Spot Witness Times
राज्य समाचार

देहरादून- राशन कार्ड के लिए अब सख्त नियम: आय प्रमाणपत्र के साथ छह माह की बैंक स्टेटमेंट अनिवार्य

आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखंड देहरादून के निर्देशों के अनुपालन में राशन कार्ड सत्यापन के अगले चरण में सभी राशन कार्ड धारको का सत्यापन बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, यह कार्य सरकारी सस्ता गल्ला दुकान पर संपादित किया जाएगा,

 

प्रत्येक कार्ड धारक को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बायोमैट्रिक सत्यापन सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पर स्थापित नवीन बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से संपादित कराना होगा, जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के०के० अग्रवाल द्वारा बताया गया है कि इसके लिए सभी पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके है कि ई०के०वाई०सी० का कार्य सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों पर स्थापित नवीन बायोमैट्रिक मशीनों के माध्यम से संपादित किया जाएगा सभी राशन कार्ड धाराकों के लिए ई०के०वाई०सी० कराया जाना आवश्यक है।

ई०के०वाई०सी० हेतु राशन कार्ड में अंकित परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने आधार कार्ड के साथ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाएगा एवं सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदार द्वारा अपनी नवीन बायोमैट्रिक मशीन में कार्ड धारक का राशन कार्ड नम्बर/आधार कार्ड नंबर डालने के बाद कार्ड के सभी सदस्य के नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगें जो सदस्य ई०के०वाई०सी० के लिए उपलब्ध है उसके नाम पर टच करने पर सम्बन्धित सदस्य द्वारा मशीन पर अपना बायोमैट्रिक इंप्रेशन दिया जाएगा, बायोमैट्रिक सत्यापन होने पर ई०के०वाई०सी० का कार्य पूर्ण हो जाएगा इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 मिनट का समय लगेगा एक बार ई०के०वाई०सी० करवा लेने के पश्चात पुनः ई०के०वाई०सी० करवाने की आवश्यकता नही होगी।

यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से निशुल्क है इसके लिए किसी प्रकार की शुल्क देय नही है। ई०के०वाई०सी० सत्यापन कार्य से खाद्यान्न की बचत होने के साथ-साथ अपात्र यूनिटों के स्थान पर वास्तविक पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजना का लाभ मिल पाएगा। ई०के०वाई०सी० में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राशन कार्ड धारक अपने संबंधित क्षेत्र के पूर्ति अधिकारी अथवा जिला पूर्ति कार्यालय देहरादून में संपर्क कर सकते है।

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Dharmpal Singh Rawat

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