Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal did not get relief from Delhi High Court and Supreme Court

*दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज न तो सुप्रीम कोर्ट में और नहीं दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है, यहां केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब वे 20 मई तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 22 मार्च से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। उन्हें 2 बार रिमांड पर लेने के बाद दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेल भेज दिया था। आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो गई थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई – ईडी की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सुनवाई की।, हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ा दी।

वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की इस दलील का विरोध किया कि जांच एजेंसी ने सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है। कोर्ट ने ईडी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को कहा।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस मामले में हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से 100 करोड़ रुपये का नकद लेनदेन हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सौ करोड़ रुपए की रिश्वत दो सालों में 1100 करोड़ रुपए कैसे हो गई? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, शराब कंपनियों ने 900 करोड़ का मुनाफा कमाया।

 

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal did not get relief from Delhi High Court and Supreme Court.

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