देहरादून दिनांक 27 अप्रैल 2025,
डीएम सविन बसंल ने कैनाल रोड पर निर्माण कार्यों में लापरवाही एवं मानकों के उल्लंघन पर जल संस्थान के अधिकारियों एवं ठेकेदारों तथा माता मन्दिर रोड पर गेल, यूपीसीएल केे अधिकारियों कर्मचारियों एवं ठेकेदारों पर मुकदमें दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यदायी संस्थाओं को समिति द्वारा दी गयी अनुमति शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में 3 माह के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब तीन माह तक इन कार्यदायी संस्थाओं एवं ठेकेदारों को कार्यों की अनुमति नही दी जाएगी।
बता दें कि, इन एजेंसियों को पूर्ण सुरक्षा इंतजाम के साथ सशर्त कार्य अनुमति दी गई थी किन्तु उनके द्वारा समस्त नियम कायदों को दरकिनार कर कार्य किया जा रहा था, जिससे नागरिकों को असुविधा के साथ ही दुर्घटना घटित होने की प्रबल स्थिति बनी हुई थी। साथ ही क्षेत्रवासियों द्वारा इन कार्यदायी संस्थाओं के विरोध में जनता द्वारा आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। नियम विरुद्ध राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं मार्ग पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र उत्पन्न करने, जिससे आमजन को जान एवं व्यक्तिगत सुरक्षा का खतरा उत्पन्न करने के कारण, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किये गए हैं।
जनसुरक्षा दाव पर रख सड़क खुदी छोड़ने व कई सुरक्षा मानकों की अहवेलना पर यूपीसीएल, जलसंस्थान, गेल के अधिकारियों ठेकेदारों पर यह कार्यवाही की गई है। डीएम ने कहा कि जनमन की सुरक्षा शर्तों पर प्रदत्त अनुमति, एवं निर्देर्शाेें के उल्लंघन बर्दाश्त नही किया जाएगा। कैनाल रोड पर जल संस्थान, माता मन्दिर रोड पर गेल, यूपीसीएल द्वारा किया जा रहा था निर्माण कार्य सम्बन्धित अधिकारियों कर्मचारियों, ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गए। रात्रि में निर्माण हेतु दी गई शर्तों का उल्लंघन के साथ ही सड़क मलबा उपकरण छोड़ने, निर्माण कार्य उपरान्त सड़क को समतलीकरण न करने तथा जनमानस की सुरक्षा शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही हुई है।
 
		