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शिक्षा विभाग: एडमिशन में आयु सीमा की छूट को सीएम की मंजूरी - Separato Spot Witness Times
राज्य समाचार शिक्षा

शिक्षा विभाग: एडमिशन में आयु सीमा की छूट को सीएम की मंजूरी

छह साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन की रियायत देने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दे दी। चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति ली जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। सीएम कार्यालय से यह फाइल शिक्षा विभाग को मिल गई है।

इस व्यवस्था के लागू होने से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कक्षा का कम आयु में पास कर चुके छात्रों के साथ वर्तमान शैक्षिक सत्र में छह साल की आयु की बाध्यता नहीं रहेगी। ऐसे छात्र-छात्राओं को पहली कक्षा में छह साल की आयु पूरी करने के मानक से रियायत मिल जाएगी। मालूम हो कि पिछले साल 14 अगस्त 2023 को राज्य सरकार ने केंद्र के मानको के अनुसार कक्षावार आयु सीमा तय कर दी थी। इसके अनुसार पहली कक्षा में एडमिशन तभी मिलेगा, जब एक अप्रैल को छात्र- छात्रा की आयु छह साल पूरी हो चुकी होगी। इस नियम से बड़ी संख्या में छात्रों के एडमिशन पर संकट आ गया है। अभी कुछ समय पहले डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी से न आयु सीमा में रियायत का प्रस्ताव सरकार को भेजा था।

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