December 19, 2025

जीएसटी परिषद की बैठक:पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी की दर बढ़ाई गई: कुछ खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी की दरों में किए गए बदलाव।

राजस्थान, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जो आम जनता और व्यापारियों को प्रभावित करेंगे। पुराने और उपयोग की गई गाड़ियों पर जीएसटी की दर बढ़ाई गई है, जबकि कुछ खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी की दरों में बदलाव किए गए हैं।

खाद्य उत्पादों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। विशेष रूप से, फोर्टिफाइड चावल के दानों पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे ये उत्पाद सस्ते होंगे और गरीबों तक पोषण सामग्री पहुंचाने में मदद मिलेगी।

जीएसटी परिषद ने पुराने और इस्तेमाल की गई गाड़ियों, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को भी शामिल किया गया है, पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। अब पुरानी गाड़ी बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा। यह निर्णय व्यापारियों और सामान्य ग्राहकों दोनों पर प्रभाव डालेगा। खासकर जब गाड़ी का व्यवसायिक उपयोग किया जाता है और उसमें डिप्रिसिएशन का दावा किया जाता है.

जीएसटी परिषद ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कर दरों को कम करने के अपने फैसले को स्थगित कर दिया है। जनवरी के लिए आगे के विचार-विमर्श की योजना के साथ, प्रमुख प्रस्तावों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस और प्रीमियम पर छूट शामिल है।

पॉपकॉर्न के विभिन्न प्रकार पर भी जीएसटी दर में बदलाव किया गया है. अगर पॉपकॉर्न में चीनी और कैरेमल मिलाया जाता है, तो उस पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा. वहीं, अगर यह बिना किसी मिश्रण के पैक्ड और लेबल किए गए हैं, तो उस पर अलग दर लागू होगी. यह कदम इस श्रेणी में हो रही गड़बड़ी को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दर में बदलाव को लेकर कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है. यह मामला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजा गया है, ताकि और अधिक अध्ययन किया जा सके.

जीएसटी परिषद ने स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वितरण प्लेटफार्मों पर जीएसटी दर घटाने पर फैसला स्थगित कर दिया है। इन प्लेटफार्मों पर वर्तमान में 18% जीएसटी लागू है, लेकिन इसे 5% करने का प्रस्ताव था, जो बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लागू होने वाला था। परिषद ने इस मामले में और अध्ययन की जरूरत जताई है और इसे अगले बैठक में फिर से उठाने का फैसला किया है।

Goods &  services tax

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