Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the pennews domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/hy55hp3a22dd/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
हाईकोर्ट के निर्देश, निकाय चुनाव आरक्षण मामले के मूल रिकॉर्ड पेश करे सरकार - Separato Spot Witness Times
न्यायालय राज्य समाचार

हाईकोर्ट के निर्देश, निकाय चुनाव आरक्षण मामले के मूल रिकॉर्ड पेश करे सरकार

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 14 दिसंबर 2024 को जारी अध्यक्ष पद के लिए अस्थाथी आरक्षण सूची के संबंध में लिए गए निर्णय के मूल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत और उत्तरकाशी नगर पालिका और अन्य में अध्यक्ष और मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आरक्षण सूची को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार की 2024 की आरक्षण नियमावली गलत है, इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।

“हाईकोर्ट के निर्देश, निकाय चुनाव आरक्षण मामले के मूल रिकॉर्ड पेश करे सरकार

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 14 दिसंबर 2024 को जारी अध्यक्ष पद के लिए अस्थाथी आरक्षण सूची के संबंध में लिए गए निर्णय के मूल रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे।

नैनीताल हाईकोर्ट ने सोमवार को नगर निकाय चुनाव में आरक्षण रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।”

Related posts

गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने विकास योजनाओं की करी समीक्षा

Dharmpal Singh Rawat

खुले में बिक रहे सभी मसालों की जांच के आदेश, चारधाम यात्रा मार्गों पर भी होगी सैंपलिंग

आदमखोर गुलदार की दहशत: टिहरी के महर गांव में शूटर तैनात, ड्रोन और ट्रैप कैमरों से हो रही तलाश, तस्वीरें

Dharmpal Singh Rawat

Leave a Comment