October 31, 2025

जार्ज एवरेस्ट एडवेंचर के पास टोल वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, दस्तावेज पेश करने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी के प्रसिद्ध जार्ज एवरेस्ट एडवेंचर को लीज पर दी गई 142 एकड़ भूमि के आम रास्ते पर टोल टैक्स वसूलने पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

अधिवक्ता विनिता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि यह पार्क 142 एकड़ में फैला है और यूटीडीबी ने उप्र की एक संस्था को एक करोड़ प्रतिवर्ष की दर से इसे पट्टे पर दिया है। वर्षों पुरानी सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से टोल वसूला जा रहा है। यहां हैलीपैड, हट्स, कैफे, संग्रहालयों और वैधशाला भी लीज पर दे दी गई हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कंपनी पर्यटकों के लिए हेली सेवा संचालित कर रही है। यह क्षेत्र मसूरी वन्य जीव अभयारण्य से सटा है। कंपनी की ओर से कहा गया कि जिस सड़क पर टोल वसूला जा रहा है वह सार्वजनिक नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल टोल वसूली पर रोक लगा दी है

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रवेश शुल्क पर रोक नहीं लगाई है। खंडपीठ ने प्रतिवादियों से अनुबंध के मूल दस्तावेज और पार्क को लीज पर देने के लिए पर्यटन विकास परिषद के फैसले की प्रति अगली सुनवाई पर 24 मार्च को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.