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उत्तराखण्ड DGP अभिनव कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक, दिए ये निर्देश - Separato Spot Witness Times
पुलिस राज्य समाचार

उत्तराखण्ड DGP अभिनव कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक, दिए ये निर्देश

अभिनव कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य विधेयक-2023 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में जनशक्ति, प्रशिक्षण, बजट, पाठयक्रम, इंफ्रास्ट्रकचर, प्रोसिक्यूशन व जनजागरूगता इत्यादि विषयों पर बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये-
1- सभी थानों में 7 साल से अधिक सजा वाले पंजीकृत अपराधों का डेटा देखकर प्रशिक्षण हेतु जनशक्ति निर्धारित की जाये ।
2- विधिक सलाहकारों की जनपदवार नियुक्ति के सम्बन्ध में जनपदों के अपराध संबंधी डेटा का विश्लेषण कर लिया जाये ।
3- नये कानूनों के प्रशिक्षण हेतु आईपीएस, पीपीएस, अराजपत्रित अधिकरियों की सूची तैयार BPR&D से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया।

4- 18000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना है। जिसके दृष्टिगत एटीआई व उजाला द्वारा तैयार ट्रैनिंग माडयूल का अध्ययन कर ऑनलाइन व ऑफलाइन ट्रैंनिग माडयूल तैयार कर लिया जाये ।
5- प्रशिक्षण पाठयक्रम पर चर्चा करते हुए पुलिस कर्मियों को पीटीसी/ एटीसी में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।
6- आईपीएस स्तर के रैंक के अधिकारियों हेतु एनपीए माडल पर ट्रैनिंग माडयूल, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के उपर रैंक के अधिकरियों हेतु पीटीसी मुरादाबाद व पंजाब पुलिस माडल पर ट्रैंनिग माडयूल, निरीक्षक/ उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों हेतु सीडीटीआई चण्डीगढ़ व भोपाल के ट्रैनिंग माडय़ूल पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाने पर विचार किया गया।
7- डेटा सेन्टर, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा स्टोरेज के व्यय का विश्लेषण कर लिया जाये एवं उपकरणों की आवश्यकता के सम्बन्ध में चरणवार आवश्यकता का प्रस्ताव तैयार किया जाये ।
8- नये कानूनों से प्रभावित होने वाले केन्द्रीय, राज्य व स्थानीय अधिनियमों की सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए गए।
9- नये काननों की जनजागरूकता के प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में टाइमलाइन व टार्गेट प्लान के साथ आम जन व पुलिस से जुडे लोगों को गली/मौहल्ला, ग्राम सभा, तहसील, ब्लाक स्तर व राज्य स्तर पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। साथ ही इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये जाये।


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