दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में पेश हुए थे। सीएम केजरीवाल के पक्ष में दलील दी।
सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘हमारे पास ऐसे तथ्य हैं, जिनसे साबित हो सकता है कि, ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी असंवैधानिक है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले सुनवाई के दौरान दलील दी कि, इस मामले में एफआईआर और इनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज है। इस केस में अभी तक 8 चार्जशीट दाखिल किए जा चुके हैं और 15 बयान दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल का नाम इन दस्तावेजों में शामिल नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सेलेक्टिव लीक्स (कुछ खास तथ्यों को लीक करना) का मामला भी उठाया।
अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप अपनी दलीलों को अगली सुनवाई के लिए सुरक्षित रख लें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत की पीठ ने मामले की सुनवाई को 29 अप्रैल के लिए नियत कर दी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 23 अप्रैल को वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होने को कहा है।
Money laundering case related to Chief Minister Arvind Kejriwal’s alleged liquor scam