दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन (एचआर) विभाग प्रमुख अमित चक्रवर्ती की आतंकवाद निरोधक कानून के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिकाओं पर सुनवाई की है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती के अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल तथा देवदत्त कामत ने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती दोनों ही जेल में हैं।और याचिकाओं पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए।
प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड के खिलाफ उनकी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में 16 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई की गई। अत्यावश्यक आधार पर सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई थी। इस दौरान सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले में पैरवी की थी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि वह मामले को अत्यावश्यक आधार पर सूचीबद्ध करने पर फैसला करेंगे।
दोनों को दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने उन्हें 10 अक्टूबर को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब न्यूक्लिक मामले में 30 अक्टूबर अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।