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उत्तराखंड में पंचायत चुनावों अधिसूचना जारी:मतदान दो चरणों में 10 जुलाई और 15 जुलाई को, जबकि मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी - Separato Spot Witness Times
निर्वाचन राज्य समाचार

उत्तराखंड में पंचायत चुनावों अधिसूचना जारी:मतदान दो चरणों में 10 जुलाई और 15 जुलाई को, जबकि मतगणना 19 जुलाई 2025 को होगी

Uttrakhand , 21 Jun 2025,

उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनावों का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड ने उत्तराखण्ड राज्य के 12 (बारह) जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायतों के सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान दो चरणों में 10 जुलाई और 15 जुलाई को होगा । जबकि मतगणना 19 जुलाई 2025 को संपन्न होगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पत्रकारों को बताया कि, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) अपने जिले की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायतों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (समस्त पदों/ स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से अधिसूचना दिनांक 23 जून 2025 को जारी करेंगे।

पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का नामांकन 25 जून से 28 जून सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक होंगे । नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां 29 जून से 01 जुलाई 25 तक सुबह 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, नाम वापसी हेतु तिथि 02 जुलाई सुबह 08:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 03 जुलाई पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान की तिथि 10 जुलाई सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक होगी ।दूसरे चरण का निर्वाचन प्रतीक आवंटन तिथि 08 जुलाई सुबह 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान की तिथि 15 जुलाई सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक, मतगणना एवं परिणामों की घोषणा 19 जुलाई सुबह 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) होगी।

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (हरिद्वार को छोडकर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर) आदर्श आचरण संहिता प्रभावी होकर निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।

 

 

 

 

 

 

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