अब पाकिस्तानी जहाज भारतीय जलसीमा में नहीं आ सकेंगे
04 May 2025,
दिल्ली, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच संबंधों में कटुता आई है। भारत सरकार ने यह कड़ा फैसला मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, का उपयोग करते हुए भारत में वाणिज्यिक समुद्री गतिविधियों को नियंत्रित किया है। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक हित या रणनीतिक महत्व के कारणों के आधार पर किसी भी विदेशी पोत के भारतीय बंदरगाहों में एंट्री पर रोक लगाने का अधिकार मिल जाता है।इसी कानूनी प्रावधान के तहत अब पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय जलसीमा में आने से रोक दिया गया है।
इस प्रतिबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारत के संवेदनशील बंदरगाहों, कंटेनर टर्मिनलों और तेल टर्मिनलों की सुरक्षा पर पड़ेगा। इस प्रतिबंध के लागू होने से प्रत्यक्ष समुद्री जासूसी या किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। इस फैसले का सीधा असर दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार पर पड़ेगा। अब कोई भी पाकिस्तानी पोत भारतीय जलसीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसी तरह भारतीय पोत भी पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे। इसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। भारत के इस कदम से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बड़ा झटका लग सकता है।
पाकिस्तान ने भी बदले की कार्रवाई कर भारतीय जहाजों द्वारा अपने बंदरगाहों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध नई दिल्ली द्वारा इस्लामाबाद के खिलाफ नए दंडात्मक उपाय लागू करने के कुछ ही घंटों बाद लगाया गया है।
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ ‘दृढ़ और निर्णायक’ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहलगाम आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों के मद्देनजर इस्लामाबाद के खिलाफ नए दंडात्मक कदम के रूप में भारत ने शनिवार को पाकिस्तान के साथ सभी डाक सेवाएं स्थगित कर दीं। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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