Karnataka, 02 August 2025,
Prajwal Revanna Life Imprisonment: पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पौत्र जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एमपी एमएलए की एक विशेष अदालत ने अपनी 48 वर्षीय घरेलू सहायिका का बलात्कार और यौन उत्पीडन करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने कुल ₹ 11 लाख का जुर्माना भी लगाया है। विशेष अदालत ने बीते दिन प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया था। अदालत ने इस मामले में अधिकतम सजा सुनाई है।
कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने 2021 से उसके साथ बार-बार रेप किया। साथ ही इस दौरान रिकॉर्डिंग भी की और धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी अपने किए के बारे में बताया तो वह वीडियो जारी कर देगा।
जांच एजेंसी एसआईटी ने अदालत में सितंबर 2024 में मामले में 113 गवाहों के साथ 1,632 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया। प्रज्वल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (के) (किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में होने पर, ऐसी महिला से बलात्कार करता है), 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ई (गोपनीयता का उल्लंघन) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
विशेष अदालत ने आईपीसी धारा 376(2)(के) में आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना, आईपीसी धारा 376(2)(एन) आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना, आईपीसी धारा 354(ए) 3 वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 25 हजार का जुर्माना, आईपीसी धारा 354(ब) 7 वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 50 हजार का जुर्माना (जुर्माना न चुकाने की दशा में पर 6 महीने का साधारण कारावास), आईपीसी धारा 354(सी) 3 वर्ष का कठोर कारावास, आईपीसी धारा 506 के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 10 हजार का जुर्माना, आईपीसी धारा 201 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 25 हजार का जुर्माना, आईटी अधिनियम धारा 66(ई) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 25 हजार का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है।
अदालत द्वारा लगाया गया कुल जुर्माना ₹ 11 लाख
पीड़िता को दिया जाएगा।
महिलाओं ने लगाए थे गंभीर आरोप
अप्रैल 2024 में कई महिलाओं द्वारा यौन उत्पीडन के आरोप लगाए जाने के बाद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से कुछ मामले अभी अदालत में विचाराधीन हैं।
पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार और यौन उत्पीडन के आरोप में आजीवन कारावास की सजा: ₹ 11 लाख का जुर्माना भी लगा,
Prajwal Revanna Life Imprisonment.