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इस IFS अधिकारी की तैनाती पर सवाल, वन मंत्री सुबोध उनियाल का आया ये बयान - Separato Spot Witness Times
देहरादून राजनीतिक राज्य समाचार

इस IFS अधिकारी की तैनाती पर सवाल, वन मंत्री सुबोध उनियाल का आया ये बयान

 

देहरादून: उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, “मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि मुख्यमंत्री ने राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक की नियुक्ति के लिए मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य सभी को नजरअंदाज कर दिया है. यह पूरी तरह से गलत है. यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है, यह मुख्यमंत्री और मेरी सहमति के बाद निर्णय लिया गया है. जहां तक CBI जांच की मीडिया रिपोर्ट का सवाल है, तो कई मामलों में कई लोगों के खिलाफ CBI जांच चल रही है…अगर किसी के खिलाफ कुछ पाया गया तो सख्त कार्रवाई की गई है. CBI जांच का मतलब यह नहीं है कि विभाग में सभी को दोषी मान लिया जाए…”

 

निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क के पद पर श्री राहुल (भा०व०से०), मुख्य वन संरक्षक की तैनाती के संबंध में टिप्पणी :-

 

 

1. पाखरौ टाईगर सफारी की स्थापना में कथित अनियमितता से संबंधी प्रकरण में श्री राहुल, मुख्य वन संरक्षक / तत्कालीन निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व के विरूद्ध संगत नियमों के अंतर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) कार्यालय से सम्बद्ध किया गया। श्री राहुल द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) कार्यालय में मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा एन०टी०एफ०टी० का प्रभार देखा जा रहा था। श्री राहुल के विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अभी लम्बित है।

 

2. प्रश्नगत अनियमितता से संबंधित प्रकरण की मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सी०बी०आई०/ई०डी० द्वारा जांच की जा रही है साथ ही प्रश्नगत प्रकरण मा० उच्चतम न्यायालय / मा० एन०जी०टी० के स्तर पर भी विचाराधीन है। सी०बी०आई० द्वारा मात्र तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी श्री किशन चन्द एवं श्री बृज बिहारी शर्मा, वन क्षेत्राधिकारी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

 

3. वर्तमान में प्रचलित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, जिसमें यदि किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई जांच की कार्यवाही लम्बित हो तो उसे तैनाती नहीं दी जा सकती है। मात्र यह ध्यान दिया जाता है कि पूर्व में जिस तैनाती स्थान पर अनियमितता की शिकायत हुई है उस तैनाती स्थान पर जांच के लम्बित रहते तैनाती नहीं दी जा सकती है।

 

4. भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की तैनाती / स्थानान्तरण के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2024 को सिविल सर्विस परिषद्/बोर्ड की बैठक हुई।

 

 

5. तत्समय निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क के पद पर तैनात श्री साकेत बडोला का स्थानान्तरण कार्बेट टाइगर रिजर्व में हो जाने के कारण उक्त पद रिक्त हो गया था। निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क का पद महत्वपूर्ण होने तथा इसे लम्बी अवधि तक रिक्त नहीं रखे जाने की स्थिति के दृष्टिगत उच्च स्तर से (मा० वन मंत्री जी/मा० मुख्यमंत्री जी) श्री राहुल, मुख्य वन संरक्षक को निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क के पद पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में शासन के स्थानान्तरण / तैनाती आदेश सं0-1581, दिनांक 09.08.2024 द्वारा श्री राहुल, मुख्य वन संरक्षक को निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क का प्रभार दिया गया है।

 

6. श्री राहुल के विरूद्ध संस्थित जांच/सी०बी०आई० जांच में अंतिम निर्णय आने पर तद्नुसार नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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