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उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार बदला नियम, उम्मीदवारों को होगा फायदा, जानिए - Separato Spot Witness Times
राज्य समाचार

उत्तराखंड पंचायत चुनाव में इस बार बदला नियम, उम्मीदवारों को होगा फायदा, जानिए

 

तीन बच्चों वाले भी अब पंचायत चुनाव में दावेदारी कर सकेंगे, लेकिन कट ऑफ डेट से पहले की तिथि से पहले वालों को ही यह मौका मिल सकेगा। कट ऑफ डेट के बाद वालों को यह मौका नहीं मिलेगा। कट ऑफ डेट के बाद मौका न मिलने वालों के अरमानों पर एक तरह से पानी फिर गया है।

 

पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उन उम्मीदवारों को इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, जिनकी दूसरी संतान जुड़वा हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2019 की कट ऑफ डेट निर्धारित की है। इस डेट के अनुसार इस अवधि से पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संतान है वह भी चुनाव लड़ सकते हैं। पंचायत चुनाव में तीन संतानों वाले उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। कुल मिलाकर कट ऑफ डेट से पहले तीन संतानों वाले उम्मीदवारों को नियम बदलने से फायदा मिलने जा रहा है।

 

इस संबंध में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ने स्थिति को साफ करते हुए बताया है कि कट ऑफ डेट से पूर्व जिनके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं वह पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य हैं, लेकिन इस तिथि के बाद दो से अधिक जीवित संतान वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पंचायत चुनाव में दो बच्चों वाले नियम को लेकर कुछ लोगों को सही जानकारी नहीं है। बताया कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत वर्णित धाराओं में दो से अधिक जीवित संतान वाले लोगों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में उम्मीदवारी के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

 

उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-2302 ऑफ 2019 (एम./एस.) पिंकी देवी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में 19 सितम्बर 2019 को पारित आदेश के तहत ग्राम पंचायत के संबंध में 2 से अधिक जीवित संतान वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव में भागीदारी करने के लिए 25 जुलाई, 2019 कट ऑफ डेट निर्धारित की गई, जबकि एक अन्य मामले में भी हाई कोर्ट द्वारा 21 सितंबर, 2020 को इसी प्रकार के आदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के संदर्भ में पारित किए गए हैं।

 

पंचायतीराज मंत्री महाराज ने बताया कि 16 मार्च, 2024 उत्तराखंड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना के द्वारा प्राविधान किया गया है। किसी व्यक्ति की दो से अधिक जीवित जैविक संतान हैं, परन्तु पहली संतान के बाद दोबारा गर्भ धारण करने पर एकसाथ दो या उससे अधिक बच्चे पैदा होने पर अयोग्यता संबंधी उक्त नियम लागू नहीं होंगे अर्थात वह चुनाव लड़ सकता है

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