एसआईआर…नेता हो या जनता, दो जगह वोट नहीं चलेंगे, कई ऐसे मतदाता, जो गांव के साथ शहर में भी वोटर
उत्तराखंड में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने के बाद नेता हो या जनता, दो जगह वोट नहीं चलेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। एसआईआर शुरू होने के बाद हर मतदाता को बीएलओ के माध्यम से इम्यूनिरेशन फॉर्म मिलेगा। जिन लोगों के दो जगह वोट हैं उन्हें किसी एक जगह ही फॉर्म भरना होगा। दो जगह फॉर्म भरा तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
बीएलओ अपने स्तर से भी ये देखेंगे कि कहीं दो जगह वोट न हों। जो लोग गांव में नहीं होंगे, उनका एसआईआर फॉर्म वापस नहीं आ पाएगा। लिहाजा उन्हें नोटिस जारी होने के बाद वोट कट जाएगा।प्रदेश के कई नेता भी ऐसे हैं, जिनके दो विधानसभाओं में वोट हैं। कई ऐसे हैं, जिन्होंने पुराने दिनों में अलग-अलग जगहों से चुनाव लड़ा और वहां वोट भी बनवा लिया।
दोहरे वोट होने पर एक साल की सजा
इन सभी नेताओं को भी अब किसी एक ही जगह वोट रखना होगा। दो जगह वोट होने पर इनका एक वोट एसआईआर फॉर्म न भरने की सूरत में खुद ही कट जाएगा। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अभी किसी एक जगह से वोट डिलीट करने की सुविधा ऑनलाइन दे रहा है, जिसके तहत वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म-7 भरकर अपना कोई एक वोट हटवा सकते हैं।
चुनाव आयोग का मकसद ये है कि एसआईआर गतिविधि के माध्यम से मुख्यतौर पर एक व्यक्ति का एक ही वोट रहे। दोहरे वोट होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के तहत एक साल की सजा भी हो सकती है।
ऑनलाइन करें आवेदन, बीएलओ खुद करेंगे फोन
चुनाव आयोग पहली बार मतदाताओं से बीएलओ की पहुंच बनाने के लिए वेबसाइट पर बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा भी चला रहा है। आप भी अपने वोट के संबंध में बातचीत के लिए इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या इपिक नंबर के साथ कॉल बुक करनी होगी। इसके बाद बीएलओ खुद आपको फोन करेंगे।
