दिल्ली , सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्ट्रोनिक्स वोटिंग मशीन ईवीएम की जगह बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कराने की पक्षधर सभी राजनीतिक पार्टियों को झटका लगा है। जनहित याचिका डॉ. केए पॉल ने दायर की थी । जनहित याचिका में ईवीएम पर संदेह जताते हुए बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि ये याचिका दायर करने संबंधित आपको विचार कैसे मिला? याचिकाकर्ता ने बताया कि, एलन मस्क भी कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने मौखिक साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा, मैं लॉस एंजिल्स से वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन से आ रहा हूं। हमारे साथ सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और न्यायाधीश हैं। वे मेरा समर्थन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ईवीएम के बारे में तकनीकी साक्ष्य नहीं दे पाए।
बता दें कि, देश में विपक्षी दल भी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी ने ईवीएम के 99 फीसदी तक चार्ज रहने का मुद्दा उठाया था। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में भी समाजवादी ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।