Delhi 06 October 2025,
लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी जस्टिस अंजनिया की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है।
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन पर लद्दाख में हिंसक प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। गीतांजलि ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। गीतांजलि ने हैबियस कॉरपस याचिका में तत्काल रिहाई की मांग की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि सोनम वांगचुक की पत्नी को हिरासत आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आदेश देने से परिवार नया आधार बना सकता है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वे आदेश को चुनौती देने के लिए कोई नया आधार बनाएं। कोर्ट ने कहा कि सिब्बल का कहना है कि उनकी पत्नी को हिरासत के आधार न दिए जाने को हिरासत आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं माना जा सकता।
सिब्बल ने कहा कि बिना आधार जाने मैं आदेश को कैसे चुनौती दे सकता हूं? उन्होंने कहा कि कृपया इसे तब तक रिकॉर्ड न करें जब तक हमें तुरंत इसकी जानकारी न दी जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। सिब्बल ने कहा कि हम भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है?
गीतांजलि सोनम ने यह याचिका 2 अक्टूबर को प्रस्तुत की थी, याचिका में उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख से गिरफ्तार किया गया था और वे वर्तमान में जोधपुर की जेल में हैं।