Supreme Court reserved its decision on the bail plea of Manish Sisodia
 
        दिल्ली, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी से पूछा कि आखिर ट्रायल खत्म होने में कितना समय लगेगा। जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, ‘रोशनी कहां है, टनल के अंत में और वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा।’
सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि सिसोदिया ने इतने सारे दस्तावेज मांगे ताकि ट्रायल में देरी हो सके।
सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि, ‘सिसोदिया के खिलाफ कोई बयान नहीं है, कोई व्हाट्सएप चैट भी उनके खिलाफ नहीं है। उनका किसी हवाला ट्रेडर से रिश्ता भी सामने नहीं आया है।’सिंघवी ने आगे कहा, ‘सिसोदिया पहले ही इस मामले में जो न्यूनतम सजा मिलेगी उसकी आधी सजा काट चुके हैं और इस कारावास की अवधि का कोई अंत नहीं है।’
Supreme Court reserved its decision on the bail plea of Manish Sisodia

 
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                