राजस्थान के फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान:राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को दिया नोटिस,
Delhi 10 November 2025,
राजस्थान के फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय से एक्सप्रेस हाईवे का सर्वे कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। फलोदी हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय विश्नोई ने सड़क सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि, पीठ “राजमार्गों पर बढ़ाते हादसे देश के लिए गंभीर चेतावनी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों को निर्देश दिया से कि वह दो सप्ताह के भीतर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्ट में यह जानकारी देनी होगी कि राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने ढाबे, होटल, पेट्रोल पंप और अन्य स्थायी संरचनाएं हैं, और क्या वे सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं ?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एस. नाडकर्णी को इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। उन्हें पूरे मामले में तथ्यात्मक स्थिति और कानूनी सुझाव प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राजस्थान के मुख्य सचिव को पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए ताकि वे राज्य की ओर से विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर सकें।
फलौदी हादसे के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हुए सड़क हादसे का भी संज्ञान लिया। अदालत ने निर्देश दिया कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए ताकि दोनों राज्यों से मिली जानकारी के आधार पर एक राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भारत में हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। इन हादसों में बड़ी संख्या में पैदल यात्री, दोपहिया सवार और ग्रामीण परिवहन वाहन शामिल होते हैं। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने टिप्पणी की, हमारे राजमार्ग विकास के साथ-साथ सुरक्षा उपायों का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। कई जगहों पर अवैध ढाबे और ठेले सड़क किनारे बनाए जा रहे हैं, जो ट्रैफिक के लिए खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ट्रैफिक प्रबंधन, रोड इंजीनियरिंग और इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। साथ ही, यह भी बताएं कि क्या उनके यहां सड़क हादसों के विश्लेषण और रोकथाम के लिए कोई टास्क फोर्स गठित की गई है या नहीं।
