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सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया चालू होने के बाद नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता: सुप्रीम - Separato Spot Witness Times
न्यायालय

सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया चालू होने के बाद नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता: सुप्रीम

दिल्ली , सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया चालू होने के बाद नियमों में संशोधन को लेकर सुप्रीम को ooर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने इस पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्त मामले में यह फैसला सुनाया है।

मामले में नौकरी से जुड़ी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होने के बाद 75% क्वालीफाइंग नंबर पर ही नियुक्ति का नियम बना दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नियमों में पहले से इस बात की व्यवस्था हो कि नौकरी की पात्रता में बदलाव हो सकता है, तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से नहीं हो सकता। सार्वजनिक सेवा में भर्ती के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। राज्य सरकारें कई मौकों पर प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम बदल देती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

मामला राजस्थान हाईकोर्ट में 13 अनुवादक पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा में हिस्सा लेना था। उसके बाद लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू देना था। एग्जाम में 21 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। उनमें से केवल तीन को ही हाईकोर्ट (प्रशासनिक पक्ष) ने सफल घोषित किया. बाद में यह बात सामने आई कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आदेश दिया ई वो कि इन पदों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का ही चयन किया जाना चाहिए।ुइस भर्ती प्रक्रिया में 75 फीसदी क्वालीफाइंग नियम का उल्लेख तब नहीं किया गया था, जब भर्ती प्रक्रिया पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की गई थी. इसके अलावा इस संशोधित मानदंड को लागू करने पर ही तीन उम्मीदवारों का चयन किया गया और शेष उम्मीदवार बाहर हो गए. तीन असफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके इस परिणाम को चुनौती दी, जिसे मार्च 2010 में खारिज कर दिया गयाû6

हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक मानदंड लागू करने का हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय “खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को बदलने जैसा है, जो अस्वीकार्य था। सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई के नेतृत्व वाली संविधान पीठ इस पर अपना फैसला सुनाया।

वहीं अपने फैसले में शार्ष अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन पत्र जारी करने से शुरू होती है और पदों को भरने के साथ समाप्त होती है। पात्रता के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता, यदि नियमों एवं विज्ञापन में बीच में ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। चयन सूची में स्थान मिलने से पद पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है.

Supreme court verdict

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