The court sentenced Shiv Sena MP Sanjay Raut to 15 days imprisonment and a fine of Rs 25,000 in a defamation case.
महाराष्ट्र, मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने मानहानि मुकदमे में शिवसेना सांसद (उद्धव) संजय राउत को दोषी करार करते हुए 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा मेधा सोमैया किरीट ने दर्ज कराया था। मेधा सोमैया किरीट भारतीय जनता पार्टी नेता किरीट सोमैया की पत्नी हैं।
बता दें कि, साल 2022 में संजय राउत ने मेधा सोमैया किरीट पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। मेधा सोमैया ने संजय राउत से इस आरोप का सबूत मांगा। लेकिन संजय राउत कोई सबूत नहीं दिखा पाए। संजय राउत ने 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। इसका प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारण किया गया। इसके बाद मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
सोमैया ने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।
मेधा सोमैया के मुकदमे पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया। मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है और उन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
वहीं संजय राउत ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं लेकिन यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है। इस दौरान राउत ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर पर आयोजित गणेश उत्सव में प्रधानमंत्री के शामिल होने का प्रश्न उठाया।
The court sentenced Shiv Sena MP Sanjay Raut to 15 days imprisonment and a fine of Rs 25,000 in a defamation case.
