Delhi , 01 May 2025,
दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने घटना की जांच पूर्व जजों की न्यायिक आयोग की निगरानी में करवाने की मांग को ठुकरा दिया। याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को चेतावनी दी और कहा कि इस तरह की याचिका दाखिल करने से बचना चाहिए।
पहलगाम हमले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। इसके अलावा, याचिका में एनआईए को जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश देने की मांग भी की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से सवाल पूछा और कहा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज से इस मामले की जांच कराना चाहते हैं? मामले की गंभीरता को समझें।
सुप्रीम कोर्ट ने ने यह भी कहा कि देश के हर नागरिक के लिए यह कठिन समय है और मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। साथ ही इस तरह की याचिका दाखिल करने से बचना चाहिए। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच की जिम्मेदारी एनआईए ने संभाली है।