The Supreme Court rejected the petition regarding 100% matching of VVPAT slips with the electronic voting machine EVM.
दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपेट पर्चियों का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से शत-प्रतिशत मिलान कराने के मामले में दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। इस मामले पर मंगलवार को दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है ।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने अपने फैसले मे कहा है कि याचिका में दिए गए आधार पर विचार करने के बाद हमारा य़ह मानना है कि 26 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से से चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल इसी 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपेट और ईवीएम मशीन की पर्चियों का शत-प्रतिशत मिलान करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही याचिका में चुनाव को बैलट पेपर से कराए जाने की भी मांग की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने अपनी पुनर्विचार याचिका में तर्क दिया था कि, सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के निर्णय में गलतियां थीं। जिसके बाद समीक्षा याचिका में कहा गया कि मतगणना हॉल की मौजूदा सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करेगी कि वीवीपेट पर्चियों की गिनती में गड़बड़ी न हो।
The Supreme Court rejected the petition regarding 100% matching of VVPAT slips with the electronic voting machine EVM.
